विशिष्ट बी०टी०सी० 2004 के शिक्षकों को पुरानी पेंशन मामला : शिक्षकों की अविलम्ब जी०पी०एफ० कटौती पुरानी पेंशन के अंतर्गत करने के लये सरकार को आदेशित किया
उच्चन्यायालय ८ अक्टूबर २०१५ को सुनाया ऐतिहासिक फैसला---प्रिय ग्रुप मेम्बर्स आज का दिन एसोसिएशन के लिये ऐतिहासिक रहा क्योंकि आज माननीय उच्च न्यायालय नें हमलोगों के पक्ष में अधिवक्ता अशोक खरे द्वारा रखी गई दलील की सरकार द्वारा विशिष्ट बी०टी०सी० २००४ बैच के शिक्षकों की पिछले १० साल से किसी भी तरह की जी०पी०एफ० कटौती नहीं किया जाना आपराधिक एवं अन्यायपूर्ण कृत्य है...से इत्तफाक रखते हुए विशिष्ट बी०टी०सी० २००४ बैच के शिक्षकों की अविलम्ब जी०पी०एफ० कटौती पुरानी पेंशन के अंतर्गत करने के लये सरकार को आदेशित किया और पार्टी बनाये गये बेसिक शिक्षा के समस्त उच्चाधिकारियों को छ: सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया.|
साथियों आज हमलोगों के तरफ से हमलोगों के वकील अशोक खरे एवं उनके पुत्र सिद्धार्थ खरे ने कोर्ट में घंटों बहस किया जिसका जवाब सरकार के तरफ से पेश सरकारी अधिवक्ता के पास नहीं था और वे कोई जवाब नहीं दे सके.. परिणामत: माननीय उच्च न्यायालय नें हमलोगों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया |सनद रहे कि उपरोक्त फैसला हमलोगों द्वारा दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने फाइनल जजमेण्ट के अधीन रहेगा |मित्रों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज दिये गये फैसले नें यह सिद्ध कर दिया है कि हम लोगों की पुरानी पेंशन के अंतर्गत जी०पी०एफ० कटौती किये जाने की माँग सर्वथा उपयुक्त थी और इस मामले में सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिया जाना सरासर गलत था |
उम्मीद है कि आज के फैसले से सरकार सबक लेते हुए अविलम्ब अपनी गलती सुधारते हुए विशिष्ट बी०टी०सी०शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के मेम्बर्स के लाथ-साथ अन्य सभी २००४ बैच के विशिष्ट बी०टी०सी० शिक्षकों को पुरानी पेंशन देगी |आप सबका-संतोष तिवारी(प्रदेश अध्यक्ष,वि०बी०टी०सी०शि०वे०ए०,उ
त्तरप्रदेश)साथ में आमोद श्रीवास्तव(प्रदेश विधि प्रमुख)...संदीप शाण्डिल्य(प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी)एवं शशांक कुमार पाण्डेय(प्रदेश सह सोशल मीडिया प्रभारी)
Kewards : teachers,2004sbtc,govt jobs
साथियों आज हमलोगों के तरफ से हमलोगों के वकील अशोक खरे एवं उनके पुत्र सिद्धार्थ खरे ने कोर्ट में घंटों बहस किया जिसका जवाब सरकार के तरफ से पेश सरकारी अधिवक्ता के पास नहीं था और वे कोई जवाब नहीं दे सके.. परिणामत: माननीय उच्च न्यायालय नें हमलोगों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया |सनद रहे कि उपरोक्त फैसला हमलोगों द्वारा दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने फाइनल जजमेण्ट के अधीन रहेगा |मित्रों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज दिये गये फैसले नें यह सिद्ध कर दिया है कि हम लोगों की पुरानी पेंशन के अंतर्गत जी०पी०एफ० कटौती किये जाने की माँग सर्वथा उपयुक्त थी और इस मामले में सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिया जाना सरासर गलत था |
उम्मीद है कि आज के फैसले से सरकार सबक लेते हुए अविलम्ब अपनी गलती सुधारते हुए विशिष्ट बी०टी०सी०शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के मेम्बर्स के लाथ-साथ अन्य सभी २००४ बैच के विशिष्ट बी०टी०सी० शिक्षकों को पुरानी पेंशन देगी |आप सबका-संतोष तिवारी(प्रदेश अध्यक्ष,वि०बी०टी०सी०शि०वे०ए०,उ
त्तरप्रदेश)साथ में आमोद श्रीवास्तव(प्रदेश विधि प्रमुख)...संदीप शाण्डिल्य(प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी)एवं शशांक कुमार पाण्डेय(प्रदेश सह सोशल मीडिया प्रभारी)
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