बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले : स्थानांतरण नीति को हाईकोर्ट में चुनौती, दोबारा आवेदन नहीं करने के प्रावधान को भी चुनौती

बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले के लिए दो दिसंबर 2019 को घोषित स्थानांतरण नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नई स्थानांतरण नीति में आकांक्षी जिलों (प्रदेश के आठ पिछड़े जिले) के लिए अलग प्रावधान करने का याचिका में विरोध किया गया है। कहा गया है कि बेसिक शिक्षकों के लिए नीति घोषित करते समय राज्य सरकार की 2018 की स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया गया है। सदानंद मिश्र और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है। Online tutor job : know Educational Qualifications, Earnings and all about याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा के लिए दो दिसंबर 2019 को जारी स्थानांतरण नीति की धारा 2/13 में प्रावधान किया है कि आठ आकांक्षी जिलों में उतने ही शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण किया जाएगा, जितने शिक्षक वहां से स्थानांतरण पर बाहर जाएंगे। इसमें सुरक्षाबलों पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के परिवारवालों को छूट होगी। HOW TO MAKE MONEY FAST DOING SIMPLE WORK? Quick ways to...