भारती शिक्षा परिषद् लखनऊ ; बीएड की डिग्री अवैध - हाईकोर्ट

               हाईकोर्ट ने भारती शिक्षा परिषद् लखनऊ की बीएड डिग्री को अवैध करार दिया है।
               डिग्री की वैधता को लेकर दाखिल विशेष अपील को खारिज करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वही विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त माने जाएंगे जो यूजीसी एक्ट की धारा 22(1) के तहत मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे ही संस्थानों की डिग्रियां भी मान्य मानी जाएंगी। भारती शिक्षा परिषद यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
              अध्यापिका फरहा कौसेर ने एकल न्यायपीठ के फैसले को विशेष अपील में चुनौती दी थी। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि बीएसए द्वारा डिग्री को अमान्य करार देते हुए याची को बर्खास्त करने का आदेश सही है।
              याची ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सकी जिससे भारती शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त डिग्री को मान्य ठहराया जा सके।


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