OBC को नहीं मिलेगा आरक्षण ; प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण खत्म करने का फैसला
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसल लेते हुए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया है। सरकार ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म कर दिया है।
यूजीसी द्वारा भेजे गए इस नोटिस के मुताबिक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर इसे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर लागू रखने का आदेश दिया है।
यानी की अब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को तीनों पदों यानी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पर आरक्ष्ण का लाभ मिलेगा। इस अहम फैसले के पीछे कारण नहीं बताए गए हैं।
Keywords ; teachers, prof., assists prof., asociate prof.
यानी की अब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को तीनों पदों यानी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पर आरक्ष्ण का लाभ मिलेगा। इस अहम फैसले के पीछे कारण नहीं बताए गए हैं।
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