68,500 सहायक अध्यपकों की भर्ती मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया 66 की जगह 67 अंक देकर नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को 68,500 सहायक अध्यपकों की भर्ती के एक अभ्यर्थी को 66 की जगह 67 अंक देकर उसे नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश का अनुपालन कर उसका हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

ऐसा न करने पर कोर्ट संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना का आरोप तय करेगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ल की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी को सुनकर दिया है।

10+ Top paying PTC sites for youth

 मामले के तथ्यों के अनुसार भर्ती परीक्षा के अंकों को लेकर दाखिल याची की याचिका पर कोर्ट ने चार्ट तलब किया था, जिसे देखने पर पता चला कि याची के 66 की जगह 67 अंक हैं, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं। इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए एक्जामिनेशन रेग्युलेटरी बोर्ड के सचिव निर्देश दिया कि याची को चार्ट के आधार पर नया अंकपत्र जारी किया जाए।

Top and Easy Ways to get Govt jobs

 साथ ही उसके बाद की प्रक्रिया पूरी करके दो माह में याची को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। कहा गया है कि तीन अप्रैल 2019 के इस आदेश के अनुपालन में याची को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया, जबकि इसके पूर्व दाखिल अवमानना याचिका पर विपक्षी अधिकारियों को दो सप्ताह का एक और मौका दिया जा चुका है।

Comments

Popular posts from this blog

शिक्षामित्र समायोजन मामला : हाईकोर्ट आदेश का सारांश

Shikshamitra adjustment ; Supreme Court updates

UPSSSC pre exam के 672 पदों की भर्ती, परीक्षा प्री के लिए एडमिट कार्ड जारी upsssc.gov.in से निकाले

UP में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 'पेट' के जरिए 40 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी, दिसंबर के अंत में शुरू हो सकते हैं आवेदन

नौकरी पा चुके टीईटी-2011 के अभ्यर्थियों में घबराहट : ओएमआर पर व्हाइटनर लगाकर उत्तर में बदलाव करने वालों की पहचान करने के कोर्ट के निर्देश

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश ; कहा-समय रहते करें शिक्षकों की तैनाती

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं ; 13 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू,प्रवेश परीक्षाएं 25 से 30 मई के बीच

प्रधान वैज्ञानिक के 51 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित