इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को 68,500 सहायक अध्यपकों की भर्ती के एक अभ्यर्थी को 66 की जगह 67 अंक देकर उसे नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश का अनुपालन कर उसका हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
ऐसा न करने पर कोर्ट संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना का आरोप तय करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ल की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी को सुनकर दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार भर्ती परीक्षा के अंकों को लेकर दाखिल याची की याचिका पर कोर्ट ने चार्ट तलब किया था, जिसे देखने पर पता चला कि याची के 66 की जगह 67 अंक हैं, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं। इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए एक्जामिनेशन रेग्युलेटरी बोर्ड के सचिव निर्देश दिया कि याची को चार्ट के आधार पर नया अंकपत्र जारी किया जाए।
साथ ही उसके बाद की प्रक्रिया पूरी करके दो माह में याची को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। कहा गया है कि तीन अप्रैल 2019 के इस आदेश के अनुपालन में याची को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया, जबकि इसके पूर्व दाखिल अवमानना याचिका पर विपक्षी अधिकारियों को दो सप्ताह का एक और मौका दिया जा चुका है।
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