शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती अब हर साल 30 अप्रैल तक, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया शासनादेश

उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती हर साल 30 अप्रैल तक की जाएगी।
 भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 
परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके गुणांक और विकल्प के आधार पर ऑनलाइन ही स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
यूपी मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल, अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली-1978 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर होने के बाद विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने उसका शासनादेश जारी कर दिया है। स्कूल प्रबंधन को हर शैक्षिक सत्र में 31 मार्च तक रिक्त हो रहे पदों पर भर्ती का श्रेणीवार और विषयवार प्रस्ताव छह माह पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी को देना होगा।

बीएसए प्रस्ताव की जांच करने के बाद उसे बेसिक शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेंगे। निदेशक इसकी स्क्रूटनी के बाद चयन की कार्यवाही करेंगे। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। भर्ती परीक्षा सरकार की ओर से नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी।

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एडेड स्कूलों में प्रधानाध्यापक के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष

प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती के लिए सहायक अध्यापक भर्ती की शैक्षिक योग्यता के साथ किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में पांच वर्ष का अनुभव भी अनिवार्य किया गया है।

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बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ बीएड, बीटीसी या डीएलएड की डिग्री और टीईटी होगी और आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

एससी/एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। बेसिक शिक्षा निदेशक, भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके गुणांक और विकल्प के अनुसार ऑनलाइन ही जिला व स्कूलों का आवंटन करेंगे। बीएसए निदेशक से प्राप्त सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। इसके बाद संबंधित स्कूल प्रबंधन को नियुक्ति के लिए आदेश देंगे।

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मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए भी बनेगी समिति

मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भी प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए प्रबंधन और प्रबंध कार्यकारिणी के दो सदस्यों की समिति गठित की जाएगी। सहायक अध्यापक भर्ती के लिए भी प्रबंधक, स्कूल प्रधानाध्यापक और प्रबंधन के दो सदस्यों की समिति बनेगी।

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वहीं, बीएसए के अनुमोदन के बिना किसी सहायक शिक्षक या प्रधानाध्यापक का किया गया निलंबन 60 दिन बाद प्रभावी नहीं रहेगा। बीएसए के अनुमोदन के बिना किसी भी सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक को हटाया नहीं जा सकेगा।

ऐसे तय होंगे सहायक शिक्षक भर्ती में गुणांक

हाई स्कूल परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक होने पर पांच गुणांक, इंटरमीडिएट में 55 प्रतिशत अंक होने पर 5.5 गुणांक, स्नातक में 60 फीसदी अंक होने पर 6 गुणांक, बीएड/बीटीसी या डीएलएड में 58 प्रतिशत अंक होने पर 5.8 गुणांक और भर्ती परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक होने पर 48 गुणांक जोड़े जाएंगे। इस प्रकार अभ्यर्थी की कुल 70.3 अंक के आधार पर वरीयता तय होगी।

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