सरकार शिक्षामित्रों के लिए एनसीटीई से मांगेगी रियायत ; कोर्ट के फैसले के दायरे में शर्तों में ढील देने की मांग
समायोजन को अवैध ठहराये जाने केहाईकोर्ट के आदेश से पैदा हुई समस्या के निदान के लिए राज्यसरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से कोर्ट के फैसले के दायरे में शर्तों में ढील देने की मांग करेगी।
शिक्षामित्रों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव आलोकरंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है।बैठक में मुख्य सचिव ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यह जानकारी हासिल की कि हाई कोर्ट ने किन आधार परशिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराया है।
बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस पर भीमंथन हुआ कि हाई कोर्ट के आदेश के दायरे में रहते हुए कहां-कहां से राहत पायी जा सकती है।
बैठक में इस पर रजामंदी बनी कि एनसीटीई से बातचीत करउससे शर्तों में रियायत देने की पेशकश की जाए। वहीं मुख्यसचिव ने हाई कोर्ट के आदेश के कानूनी पहलुओं परमहाधिवक्ता से विचार विमर्श करने का बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया।
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शिक्षामित्रों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव आलोकरंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है।बैठक में मुख्य सचिव ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यह जानकारी हासिल की कि हाई कोर्ट ने किन आधार परशिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराया है।
बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस पर भीमंथन हुआ कि हाई कोर्ट के आदेश के दायरे में रहते हुए कहां-कहां से राहत पायी जा सकती है।
बैठक में इस पर रजामंदी बनी कि एनसीटीई से बातचीत करउससे शर्तों में रियायत देने की पेशकश की जाए। वहीं मुख्यसचिव ने हाई कोर्ट के आदेश के कानूनी पहलुओं परमहाधिवक्ता से विचार विमर्श करने का बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया।
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