15 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया ; हाईकोर्ट ने बीटीसी 2012 के डिग्री धारकों को भी शामिल करने का दिया आदेश

               हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों के 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में 2012 के बीटीसी धारकों को शामिल करने का निर्देश दिया है किंतु इनके चयन को याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करार दिया है।
                 यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने फतेहपुर के ध्रुवलाल सिंह व सात अन्य लोगों की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता अमृतराज चौरसिया का कहना है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती में सरकार ने केवल 2008 बैच के बीटीसी प्रशिक्षुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है।
                 इस बैच का परिणाम 19 अगस्त, 15 को घोषित हुआ। इसी दिन 2012 बैच का भी परिणाम घोषित हुआ। इस बैच वालों को चयन में शामिल होने से रोक दिया गया जिसे चुनौती दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।


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