29334 गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती मामला ; प्रशिक्षु शिक्षक पद से इस्तीफा देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, इलाहाबाद हाईकोर्ट 

                  हाईकोर्ट ने कहा है कि सीनियर बेसिक स्कूलों में गणित- विज्ञान विषय के चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षु शिक्षक पद से इस्तीफा देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
                   कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों से इस्तीफा मांगने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
                    यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने नेहा यादव, पूजा, सच्चिदानंद शुक्ला व अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता गिरीश चंद्र यादव ने बहस की।
                     उनका कहना था कि याचीगण 72825 प्राइमरी के सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित हुए हैं और प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उनके मूल शैक्षिक दस्तावेज जमा हैं।
                     उनका चयन सीनियर बेसिक स्कूलों में 29334 गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती में भी हुआ है। इसके लिए मूल दस्तावेज जरूरी होंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मूल दस्तावेज वापस करने के लिए प्रशिक्षु शिक्षक पद से इस्तीफा देने की शर्त लगाई है।


Kewards : teachers,29334 recruitment,tet,upgovt,high court

Comments

Popular posts from this blog

ESIC Recruitment 2018 ; सुपर स्पेशलिस्ट पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय भर्ती 2018 : 3495 आशुलिपिक, जेए, प्रक्रिया सर्वर और अन्य पदों के लिए भर्तियां

Recruitment in army from July 21 to 30 in Ambala city