72, 825 शिक्षक भर्ती को भी कोर्ट में चुनौती ; टीईटी 2011 में उत्तीर्ण न होने वालों को भी मौका
प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती में एक नया पेच फंस गया है। भर्ती प्रक्रिया में ऐसे लोगों को भी शामिल करने का आरोप है जिन्होंने टीईटी 2011 को उत्तीर्ण ही नहीं किया।
आरोप है कि ऐसे तमाम लोगों को बैक डोर से पास कराकर उनको मौलिक नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे लोगों को चयन प्रक्रिया से बाहर करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में विनय कुमार श्रीवास्तव ने याचिका दाखिल की है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह भी कहा है कि ऐसे लोगों का चयन याचिका के परिणाम पर निर्भर रहेगा।
उठाया गया धांधली का मुद्दा
याची का कहना है कि टीईटी 2011 में धांधली कर ऐसे तमाम अयोग्य लोगों को उत्तीर्ण करा लिया गया जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे।
परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहे 105 लोगों का पता चला है। इसी प्रकार से व्हाइटनर का इस्तेमाल करने वाले चार अभ्यर्थियों के नाम याचिका में दिए गए हैं।
यह भी कहा गया कि संशोधित परिणाम जारी कर तमाम लोगों के नंबर बढ़ा दिए गए हैं तथा मंडलों की क्रम संख्या और रोल नंबर भी बदल दिया इसके बाद जारी चयन सूची में करीब 225 नए लोगों को शामिल कर लिया गया है। याचिका पर सात सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।
Kewards ; teachers,72825recruitment,tet,TET2011
आरोप है कि ऐसे तमाम लोगों को बैक डोर से पास कराकर उनको मौलिक नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे लोगों को चयन प्रक्रिया से बाहर करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में विनय कुमार श्रीवास्तव ने याचिका दाखिल की है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह भी कहा है कि ऐसे लोगों का चयन याचिका के परिणाम पर निर्भर रहेगा।
उठाया गया धांधली का मुद्दा
याची का कहना है कि टीईटी 2011 में धांधली कर ऐसे तमाम अयोग्य लोगों को उत्तीर्ण करा लिया गया जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे।
परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहे 105 लोगों का पता चला है। इसी प्रकार से व्हाइटनर का इस्तेमाल करने वाले चार अभ्यर्थियों के नाम याचिका में दिए गए हैं।
यह भी कहा गया कि संशोधित परिणाम जारी कर तमाम लोगों के नंबर बढ़ा दिए गए हैं तथा मंडलों की क्रम संख्या और रोल नंबर भी बदल दिया इसके बाद जारी चयन सूची में करीब 225 नए लोगों को शामिल कर लिया गया है। याचिका पर सात सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।
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