शिक्षामित्रों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील ; समायोजन रद्द करने के खिलाफ मांगी राहत

              शिक्षा मित्रों के मामले में बृहस्पतिवार को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर दी।
             इसमें हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले के खिलाफ राहत मांगी गई है। इससे पहले शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुके हैं।
              राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए नियमों में जो ढील दी थी, उसे 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने अवैधानिक बताते हुए समायोजन निरस्त कर दिया था।
              हाईकोर्ट का कहना है कि नियमों में ढील केंद्र सरकार ही दे सकती है।
              हाईकोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर काम किया। इस आदेश के आने तक कुल 1.30 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन हो चुका था, वहीं बाकी के समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी।
             एसएलपी दायर करने के लिए दो दिन से प्रमुख सचिव (प्राथमिक शिक्षा) डिंपल वर्मा दिल्ली में ही थीं।
             बृहस्पतिवार को एसएलपी दायर होने के बाद कोर्ट से डायरी नंबर भी मिल गया। इसमें हाईकोर्ट के 12 सिंतबर के निर्णय के खिलाफ अंतरिम राहत मांगी गई है।
             यहां बता दें कि प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने राहत दिलवाने के लिए राज्य सरकार के अलावा प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है।

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