29336 गणित-विज्ञान अध्यापक भर्ती ; 14 बीएसए हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना में फंसे, मूल नियुक्ति और उसके 15 दिन के भीतर तैनाती देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन अब तक नहीं

                  14 बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना में फंस गए हैं।
                 न्यायालय ने बाकायदे नोटिस जारी करके सभी को तलब किया है। सभी अफसरों से कोर्ट का आदेश न मानने का कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। इन अधिकारियों ने 29336 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों को दो माह में मूल नियुक्ति और उसके 15 दिन के भीतर तैनाती देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन अब तक नहीं किया है।
                 शिक्षा विभाग के अफसरों की अनसुनी पर इसके विरुद्ध प्रवेश कुमार पटेरिया और अन्य ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी।
                  याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने सभी अधिकारियों को नोटिस भेजा है। याची के वकील अनूप त्रिवेदी, विभू राय का कहना था कि हाईकोर्ट ने संतोष कुमार मिश्र और अन्य तथा बी.देव यादव के केस में विज्ञान-गणित के 29 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों को दो माह में नियुक्ति और उसके 15 दिन में तैनाती देने का आदेश दिया था। कई जनपदों के बीएसए ने इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया है।
                   आदेश का पालन नहीं करने वालों में बलिया के राकेश सिंह, फिरोजाबाद के बाल मुकुंद प्रसाद, हरदोई के बृजेश मिश्र, हापुड़ के एसपी वर्मा, प्रतापगढ़ के माधव जी तिवारी, फतेहपुर के विनय कुमार, गोंडा के फतेह बहादुर सिंह, कौशांबी के अशोक कुमार सिंह, कुशीनगर के लालजी यादव, इटावा के जेपी राजपूत, लखीमपुर के ओपी राय, अलीगढ़ के संजयशुक्ला, श्रवस्ती के महेश प्रताप सिंह, बरेली के  देवेन्द्र स्वरूप शामिल हैं।
                    हाईकोर्ट ने सभी को न्यायालय कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि क्यों न अवमानना का आरोप तय किया जाए।


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