29334 शिक्षकों की भर्ती ; 82 अंक टीईटी उत्तीर्ण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को जिलों में बचे हुए रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्णय
परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित-विज्ञान विषयों के 29334 शिक्षकों की भर्ती में 82 अंक के आधार पर अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को जिलों में बचे हुए रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्णय किया गया है। इस बारे में बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि इस सिलसिले में 17 जून 2015 को जारी शासनादेश में गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती में टीईटी-2013 में 82 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले आरक्षित वर्ग के याची अभ्यर्थियों के ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था।
नये शासनादेश में 82 अंक पाकर टीईटी उत्तीर्ण आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा गया है।
शासनादेश में गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती में पौत्री (पुत्र या पुत्री की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के तहत जिलों में खाली पदों के सापेक्ष काउंसिलिंग में हार्ड कॉपी में आवेदन स्वीकार करते चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा गया है।
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गौरतलब है कि इस सिलसिले में 17 जून 2015 को जारी शासनादेश में गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती में टीईटी-2013 में 82 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले आरक्षित वर्ग के याची अभ्यर्थियों के ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था।
नये शासनादेश में 82 अंक पाकर टीईटी उत्तीर्ण आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा गया है।
शासनादेश में गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती में पौत्री (पुत्र या पुत्री की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के तहत जिलों में खाली पदों के सापेक्ष काउंसिलिंग में हार्ड कॉपी में आवेदन स्वीकार करते चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा गया है।
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