मोअल्लिम उपाधि धारकों को फिर मौका ; बचे पद भरने को पुराने आवेदकों की चौथी काउंसिलिंग कराने का फैसला
मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों के लिए उर्दू शिक्षकों के 4280 पदों पर वर्ष 2013 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में बचे हुए 1939 पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने चौथी काउंसिलिंग कराने का फैसला किया है।
उर्दू शिक्षकों के बचे हुए पदों को भरने के लिए 10 फरवरी 2014 को जारी शासनादेश और उसके क्रम में हुई नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय किया गया है। अब इन पदों के लिए होने वाली चौथी काउंसिलिंग में पुराने विज्ञापन के क्रम में आवेदन करने वाले ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा जो विज्ञापन निरस्त हो जाने से वंचित रह गए थे।
चौथी काउंसिलिंग में 17 अगस्त 2013 को प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में आवेदन करने वाले 11 अगस्त 1997 के पहले के मोहल्लिम-ए-उपाधिधारक के साथ अदीब-ए-माहिर (इंटरमीडिएट), अदीब-ए-कामिल (स्नातक), अदीब, मुंशी, मौलवी (हाईस्कूल) व आलिम (इंटरमीडिएट) की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए 17 अगस्त 2013 के पुराने विज्ञापन को फिर से प्रभावी माना जाएगा।
चौथी काउंसिलिंग में अर्ह और पात्र अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति जिलों में आरक्षणवार उपलब्ध बचे हुए पदों के सापेक्ष किया जाएगा। वहीं 10 फरवरी 2014 को जारी शासनादेश के क्रम में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय लिया गया है।
उर्दू शिक्षकों के 4280 पदों पर भर्ती के लिए 17 अगस्त 2013 को जारी शासनादेश के क्रम में तीन चरणों की काउंसिलिंग के जरिये 2341 पद भरे जा सके थे।
तीसरी काउंसिलिंग के जारी रहने के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने अदीब, मुंशी, मौलवी आदि अर्हताओं को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश पारित किया गया था।
Keywords ; teachers,tet,urdu,counciling,upgovet
उर्दू शिक्षकों के बचे हुए पदों को भरने के लिए 10 फरवरी 2014 को जारी शासनादेश और उसके क्रम में हुई नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय किया गया है। अब इन पदों के लिए होने वाली चौथी काउंसिलिंग में पुराने विज्ञापन के क्रम में आवेदन करने वाले ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा जो विज्ञापन निरस्त हो जाने से वंचित रह गए थे।
चौथी काउंसिलिंग में 17 अगस्त 2013 को प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में आवेदन करने वाले 11 अगस्त 1997 के पहले के मोहल्लिम-ए-उपाधिधारक के साथ अदीब-ए-माहिर (इंटरमीडिएट), अदीब-ए-कामिल (स्नातक), अदीब, मुंशी, मौलवी (हाईस्कूल) व आलिम (इंटरमीडिएट) की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए 17 अगस्त 2013 के पुराने विज्ञापन को फिर से प्रभावी माना जाएगा।
चौथी काउंसिलिंग में अर्ह और पात्र अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति जिलों में आरक्षणवार उपलब्ध बचे हुए पदों के सापेक्ष किया जाएगा। वहीं 10 फरवरी 2014 को जारी शासनादेश के क्रम में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय लिया गया है।
उर्दू शिक्षकों के 4280 पदों पर भर्ती के लिए 17 अगस्त 2013 को जारी शासनादेश के क्रम में तीन चरणों की काउंसिलिंग के जरिये 2341 पद भरे जा सके थे।
तीसरी काउंसिलिंग के जारी रहने के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने अदीब, मुंशी, मौलवी आदि अर्हताओं को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश पारित किया गया था।
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