समायोजन हुआ रद्द, शिक्षा मित्र पद भी सरकार की अनुकंपा पर

              मित्र मुद्दे का आर्डर पढ़ने के बाद उसमें स्पष्ट लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार को शिथिल नही माना जा सकता है, उन्हें प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता है, और हाइकोर्ट के आदेश में कोई कमी नही, इसके परीक्षण में क्या इनके लिए कोई छूट के अवसर हैं इसपर कोर्ट के अनुसार लगातार 2 भर्तियों में सरकार इन्हें शामिल कर सकती है अगर ये योग्यता पूरी कर लेते हैं,सरकार उम्र की छूट भी दे सकती है लेकिन इन्हें अध्यापक नही माना जा सकता, उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमी नही मिली। अंतिम पंक्ति में ये साफ लिखा है कि योग्यता पूरी करने और आवेदन करने से पहले तक यदि सरकार चाहे तो इन्हें शिक्षा मित्र पड़ पर रख सकती है।
कुल मिलाकर आदेश में समायोजित शिक्षकों के लिए घोर निराशा ही है ।

Comments

Popular posts from this blog

Haryana staff selection Commission release number 6/2015 no candidates under the Canal's 898 posts & g invite applications for the post of Secretary of 435 

स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 143 पदों पर भर्तियाँ, 13 मई 2020 तक करें आवेदन

शिक्षामित्रों के मानदेय हेतु अनुदान जारी ; समायोजित ना हो पाये शिक्षामित्रों को ही मिलेगा मानदेय

Recruitment for Technician Grade II Posts, Apply at cimfr.nic.in

एनआईएफएम में असिस्टेंट, स्टेनो और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित

यूपी में ऑनलाइन पढ़ाई : स्कूलों में नहीं हैं कम्प्यूटर शिक्षक, 10वीं-12वीं में गिनती के छात्र पढ़ रहे कम्प्यूटर

इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स (ITBP) में वरिष्ठ चिकित्सकों के कई पदों पर भर्तियां