समायोजन हुआ रद्द, शिक्षा मित्र पद भी सरकार की अनुकंपा पर

              मित्र मुद्दे का आर्डर पढ़ने के बाद उसमें स्पष्ट लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार को शिथिल नही माना जा सकता है, उन्हें प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता है, और हाइकोर्ट के आदेश में कोई कमी नही, इसके परीक्षण में क्या इनके लिए कोई छूट के अवसर हैं इसपर कोर्ट के अनुसार लगातार 2 भर्तियों में सरकार इन्हें शामिल कर सकती है अगर ये योग्यता पूरी कर लेते हैं,सरकार उम्र की छूट भी दे सकती है लेकिन इन्हें अध्यापक नही माना जा सकता, उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमी नही मिली। अंतिम पंक्ति में ये साफ लिखा है कि योग्यता पूरी करने और आवेदन करने से पहले तक यदि सरकार चाहे तो इन्हें शिक्षा मित्र पड़ पर रख सकती है।
कुल मिलाकर आदेश में समायोजित शिक्षकों के लिए घोर निराशा ही है ।

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