शिक्षामित्र समायोजन मामला : हाईकोर्ट आदेश का सारांश
आदेश का सारांश 1-शिक्षा मित्र अस्थाई और संविदा कर्मी है अतः इनको स्थाई नहीं किया जा सकता । 2-शिक्षा मित्रों के लिए किये गये सरकार के सभी कार्य पूर्व नियोजित और दुर्भावना से प्रेरित है। 3-शिक्षा मित्रों को समायोजित कराने के लिए किया गया शिक्षक नियमावली में संसोधन 16 क पूर्ण अवैध है ।इनका समायोजन भी पूर्ण अवैध है। 4-केंद्र के बनाये नियमो को न मान कर उत्तर प्रदेश सरकार ने मनमाने तरीके से संसोधन किये हैं जो की गेर संवेधानिक है। 5-इनकी ट्रेनिंग तथ्यों को छुपा कर कराई गई है इसलिए ट्रेनिंग रद्द की जाती है 6-इनकी नियुक्ति 11 माह के लिए की गई थी जो की हर वर्ष में रेनुअल होती थी वो भी एक तरफ़ा और पूर्व नियोजित थी क्या उससे पढ़े लिखे लोग 12 साल में नहीं हुए 7-सभी लीगल विन्दुओ को ध्यान में रख कर शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग और समायोजन रद्द किया जाता है 8-जिन जिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सभी मानको जो की केंद्र के हैं उनका पालन नहीं किया गया।। 9- 1 लाख 24 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। बाकी लोग जो बचे हैं उन पर कमेटी बनाई जाय अगर वो सभी मानको पर खरे उतरे तो उन पर विचा
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