69 हजार अध्यापक भर्ती : स्क्रूटनी में बढ़े अंकों पर निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को 69 हजार सहायक
अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद स्क्रूटनी में बीकॉम के अंक बढ़ने के एक अभ्यर्थी के मामले में उसके अनुरूप आवेदन में संशोधन पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि याची स्क्रूटनी के परिणाम से पूर्व आवेदन कर दिया गया था इसलिए यह ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।

 यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने मो।  आजाद की याचिका पर दिया गया है।
  मामले के तथ्यों के अनुसार याची को बीकॉम में 1162 अंक मिले थे, जो आवेदन के समय भरे गए थे।

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  उन्होंने बीओ परिणाम का स्क्रूटनी का भी फार्म भरा था।
 स्क्रूटनी का परिणाम आने पर उसके अंक बढ़कर 1168 हो गए।  उंस पर याची ने संशोधन के लिए बेसिक परिषदशिक्षा परिषद में प्रत्यावर्तन दिया लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। 

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सरकारी वकील का कहना था कि स्क्रूटनी का परिणाम आवेदन के बाद आया है इसलिए किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 
कोर्ट ने नियमानुसार उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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