अध्यापकों के सत्र लाभ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय ; एक अप्रैल 2015 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापकों को मिलेगा लाभ, एक अप्रैल 15 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को नहीं

              हाईकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक स्कूलों के प्राचार्यों एवं अध्यापकों को सत्र लाभ दिए जाने का आदेश दिया है।
               कोर्ट ने कहा है कि एक अप्रैल 2015 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापकों को सत्र लाभ मिलेगा और वे 31 मार्च 16 को सेवानिवृत्त होंगे। किंतु जो एक अप्रैल 15 से पहले सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उन्हें सत्र लाभ नहीं मिलेगा।
                 ऐसे लोगों की याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने श्रीमती सुधा वर्मा सहित 93 याचिकाओं पर दिया है।

Kewards ; teachers,TET,satralabh

Comments

Popular posts from this blog

मानव सम्पदा पोर्टल : मानव सम्पदा पोर्टल पर छुट्टी/रिपोर्टिंग ऑफिसर को लेकर एक नया बदलाव, देखें पूरा प्रोसेस

उत्तर प्रदेश डाक सर्कल ग्रामीण डाक सेवक का परिणाम जारी, यहाँ करें चेक

दसवीं पास के लिए निकलेंगी हजारों सरकारी नौकरियां, यहां देखें कहाँ और कैसे?

यूपी बोर्ड 2020-21 : एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव, लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड और प्रैक्टिकल कराएगी एनसीसी की बटालियन

स्किल्स बिल्ड कार्यक्रम : नौकरी चाहने वालों के लिए मुफ्त डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म

यूपी में परिषदीय स्कूलों की परीक्षाएं स्थगित : आठवीं तक के छात्र बिना परीक्षा होंगे पास, आदेश जारी

16 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्तियाँ, 26 दिसंबर 2019 तक करें आवेदन

यूपी शिक्षक भर्ती घोटाला : प्रशासनिक जांच से पहले तकनीकी जांच खोल देगी फर्जी शिक्षकों को पोल, विभाग ने डाटा जुटाना किया शुरू

UP में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई SC में चंद मिनटों में पलटी, जानें शिक्षामित्रों पर किसने दी क्या दलील

14 मैनेजमेंट ट्रेनी और जीएम के पदों पर भर्तियाँ, 28 जनवरी 2020 तक करें आवेदन