माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड : नए अधिनियम से शिक्षकों के खिलाफ मनमानी की छूट, धारा 21 में छेड़छाड़ का विरोध
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिनियम में प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे बदलाव का शिक्षकों ने विरोध किया है।
शिक्षक संघों ने आशंका जताई कि इस बदलाव से स्कूल प्रबंधन को मनमानी की छूट मिल जाएगी। इसके खिलाफ माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट अब 26 दिसंबर से 21 जनवरी तक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेगा।
वहीं 21 जनवरी को प्रदेश भर में शिक्षण कार्य ठप करके विधेयक की प्रतियां फूंकेगा।
सरकार की ओर से विधान परिषद में मनमाने तरीके से संशोधन प्रस्ताव लाकर बिना बहस के पास करवा लिया गया। इसके खिलाफ शिक्षक दल के सदस्यों ने उसी दिन विधान परिषद में धरना दिया था।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने अधिनियम के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन का एलान किया है।
वहीं दूसरी ओर चयन बोर्ड अधिनियम के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट की एक बैठक बुधवार को जिलाध्यक्ष राम प्रकाश पांडेय की अध्यक्षता में हुई। इसमें अध्यक्ष ने कहा कि बदलाव के बाद धारा 18 में जो व्यवस्था की गई है, उसमें शब्दों के साथ छेड़छाड़ के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को छोड़ दिया गया। इससे शिक्षकों को मिल रही सेवा सुरक्षा पर असर पड़ेगा।
शिक्षक संघों ने आशंका जताई कि इस बदलाव से स्कूल प्रबंधन को मनमानी की छूट मिल जाएगी। इसके खिलाफ माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट अब 26 दिसंबर से 21 जनवरी तक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेगा।
वहीं 21 जनवरी को प्रदेश भर में शिक्षण कार्य ठप करके विधेयक की प्रतियां फूंकेगा।
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उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि धारा 21 में छेड़छाड़ करके शिक्षकों और कर्मचारियों को मिले अधिकार को दंत विहीन बना दिया गया।सरकार की ओर से विधान परिषद में मनमाने तरीके से संशोधन प्रस्ताव लाकर बिना बहस के पास करवा लिया गया। इसके खिलाफ शिक्षक दल के सदस्यों ने उसी दिन विधान परिषद में धरना दिया था।
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उनका कहना है कि सरकार का यह कार्य शिक्षक सेवा सुरक्षा के खिलाफ है।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने अधिनियम के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन का एलान किया है।
वहीं दूसरी ओर चयन बोर्ड अधिनियम के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट की एक बैठक बुधवार को जिलाध्यक्ष राम प्रकाश पांडेय की अध्यक्षता में हुई। इसमें अध्यक्ष ने कहा कि बदलाव के बाद धारा 18 में जो व्यवस्था की गई है, उसमें शब्दों के साथ छेड़छाड़ के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को छोड़ दिया गया। इससे शिक्षकों को मिल रही सेवा सुरक्षा पर असर पड़ेगा।
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