UP में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई SC में चंद मिनटों में पलटी, जानें शिक्षामित्रों पर किसने दी क्या दलील
उत्तर-प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान पहले कोर्ट ने याचिका खारिज करने का मौखिक आदेश सुना दिया और उसके चंद मिनटों बाद ही फिर से सुनवाई करते हुए संशोधित आदेश के साथ राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों की अपील पर सुनवाई कर रहा है। Make Easy & Extra $ 450 / Mo For Free? Join a few amazing platforms सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता 'उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ के समक्ष दलीलें रखी। मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का मौखिक आदेश सुना दिया, लेकिन कुछ न्यायिक पहलुओं पर ध्यान दिलाए जाने के बाद सुनवाई फिर शुरू हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और ए. सुंदरम वीडिया कांफ्रेंसिंग स्क्रीन पर मौखिक आदेश जारी होने के बाद दिखाए दिए और उन्होंने अपनी दलीलें शुरू की। इसके बाद न्यायालय ने याचिका खारिज करने के अपने मौखिक आदेश...
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