बेसिक शिक्षकों का स्थानांतरण मामला : टीचरों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण नीति पर जवाब तलब, स्थानांतरण याचिका के निर्णय पर निर्भर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है।
 अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होने के कारण कोर्ट ने कहा कि इस बीच हुए स्थानांतरण याचिका के निर्णय पर निर्भर करेंगे।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने मनीषा व अन्य कई की याचिकाओं पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी व अन्य को सुनकर दिया है। 
याचिकाओं में कहा गया है कि इस वर्ष के लिए जारी स्थानांतरण नीति में उन शिक्षकों को अंतर्जनपदीय तबादले का अवसर न देने का प्रावधान किया गया है, जो पूर्व में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण करा चुके हैं।

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 अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि एक बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का लाभ ले चुके शिक्षकों को दोबारा अवसर न देना मनमाना और भेदभावपूर्ण है। मामले पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

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