29334 शिक्षकों की भर्ती ; 82 अंक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर जवाब-तलब

               शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 82 अंक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर जवाब-तलब किया है।
                बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया जा रहा है, इसी को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया हैं। कोर्ट ने कहा है कि भर्तियां याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होंगी।
                यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रियंका गुप्ता व 25 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना है कि याचियों को टीईटी में 82 से अधिक अंक मिले हैं। उन्हें इससे पहले की काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद ने टीईटी में 82 अंक पाने वालों को ऑनलाइन आवेदन देने को कहा है।
                   यदि अब 82 अंक वालों को शामिल किया जाता है और 82 अंक से अधिक अंक पाने वाले याचियों को वंचित किया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा।
                   कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि 17 राउंड की काउंसिलिंग के बाद कितने पद खाली हैं। याचिका की अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होगी।
                     20 जनवरी तक काउंसिलिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने टीईटी में 82 अंक पाने वालों को मौका देने का आदेश जारी किया है।
                     सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बीती सात जनवरी को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजा है परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित के 29334 शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने के लिए 18 से 20 जनवरी तक 82 अंक वालों की काउंसिलिंग कराई जाए।
                      उसी के अनुपालन में सोमवार को तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में समाचारपत्रों में विज्ञप्ति भी निकाली है। इसमें सचिव ने यह भी लिखा है कि नियुक्तियां न्यायालय में योजित याचिकाओं व विभागीय आदेशों के अधीन होंगी।

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