29334 अध्यापकों की भर्ती ; 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश
         हाईकोर्ट ने 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।
          कोर्ट ने मौखिक रूप से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी को भी नियुक्ति न दिया जाए।
          कोर्ट ने 82 अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से बाहर किए गए चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी मांगी है। प्रियंका गुप्ता सहित करीब 150 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।
           याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना है कोर्ट के आदेश से गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है।


Keywords ; teachers, Tet, 29334 recruitment, upgovt


Comments

Popular posts from this blog

10वीं पास के लिए भारतीय रेलवे में सुनहरा मौका

69000 शिक्षक भर्ती : अनन्तिम चयन सूची जारी, तीन से छह जून के बीच होगी काउंसलिंग

रोडवेज में संविदा पर परिचालकों की 3060 पदों पर भर्ती