69000 शिक्षक भर्ती, : एसटीएफ करेगी शिक्षक भर्ती मामले की जांच, प्रश्न पत्र से लेकर टॉपर तक खड़े हुए सवाल
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स करेगी। इसके लिए एसटीएफ की एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में टीम का गठन कर दिया गया है।
मामले में डीजीपी मुख्यालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर तक सवाल खड़े हुए थे। जिसे लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
Top 10 Data Entry Online/Offline jobs from Home without Investment
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और अन्य की तीन विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों की अपीलों पर आपत्तियां व जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दे दिया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने सिर्फ पांच सवालों को विवादास्पद बताते हुए चर्चा की।
Top 7 Business Ideas for Common Women That can change life!
इसके बावजूद पूरी अस्थायी उत्तर कुंजी को आपत्तियों के साथ यूजीसी के विशेषज्ञों की समिति को भेजकर रिपोर्ट मांगी है। जबकि यह किसी याचिका में नहीं था।
महाधिवक्ता ने कहा, एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं में मांगी गई राहत से परे जाकर आदेश दिए हैं। ऐसे में 3 जून का आदेश कानून की नजर में ठहरने लायक नहीं है।
वहीं, इससे खाली पदों के भरने में देरी होगी, जो व्यापक जनहित में नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से इस आदेश के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
Make career in Nursing: Get packages in Lakhs and job Opportunities Abroad
उधर, याची व पक्षकारों के वकील डॉ. एलपी मिश्र, जेएन माथुर, एचजीएस परिहार व अन्य ने अपीलों का विरोध किया और इनके सुनवाई लायक होने के बिंदुओं पर आपत्ति की।
साथ ही, आपत्ति दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय दिए जाने का अनुरोध किया।
मामले में डीजीपी मुख्यालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर तक सवाल खड़े हुए थे। जिसे लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
Top 10 Data Entry Online/Offline jobs from Home without Investment
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और अन्य की तीन विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों की अपीलों पर आपत्तियां व जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दे दिया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने सिर्फ पांच सवालों को विवादास्पद बताते हुए चर्चा की।
Top 7 Business Ideas for Common Women That can change life!
इसके बावजूद पूरी अस्थायी उत्तर कुंजी को आपत्तियों के साथ यूजीसी के विशेषज्ञों की समिति को भेजकर रिपोर्ट मांगी है। जबकि यह किसी याचिका में नहीं था।
महाधिवक्ता ने कहा, एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं में मांगी गई राहत से परे जाकर आदेश दिए हैं। ऐसे में 3 जून का आदेश कानून की नजर में ठहरने लायक नहीं है।
वहीं, इससे खाली पदों के भरने में देरी होगी, जो व्यापक जनहित में नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से इस आदेश के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
Make career in Nursing: Get packages in Lakhs and job Opportunities Abroad
उधर, याची व पक्षकारों के वकील डॉ. एलपी मिश्र, जेएन माथुर, एचजीएस परिहार व अन्य ने अपीलों का विरोध किया और इनके सुनवाई लायक होने के बिंदुओं पर आपत्ति की।

Comments
Post a Comment