69 हजार शिक्षक भर्ती : भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपी मायापति दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में
नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से छल करके लाखों रुपये
हड़पने के मामले में आरोपी मायापति दुबे की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने गुरुवार को दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम आने के बाद प्रतापगढ़ जिले में लालगंज थानाक्षेत्र के बहुंचरा गांव निवासी राहुल सिंह ने सोरांव थाने में मायापति दुबे व रुद्रपति दुबे सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी व छल करके लाखों रुपये हड़पने की एफआईआर दर्ज कराई थी। 


उसका आरोप है कि मायापति दुबे व रुद्रपति दुबे सहित अन्य अभियुक्त फरवरी माह में उससे प्रतापगढ़ में मिले और बताया कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में उनका बहुत अच्छा जुगाड़ है। साढ़े आठ लाख रुपये देने पर पक्का नौकरी दिला देंगे। राहुल सिंह का आरोप है कि अभियुक्तों के कई बार कहने पर उसने साढ़े सात लाख रुपये नकद उन्हें दिए तो अभियुक्तों ने पूर्ण आश्वासन दिया कि नौकरी जरूर लग जाएगी। यह भी बताया कि 15-20 और लोग हैं, उनकी भी नौकरी लगनी है।


जून माह में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट आने पर अपना नाम न देख राहुल सिंह ने अभियुक्तों की तलाश की तो पता चला कि उन लोगों का गैंग है, जो युवकों से धोखाधड़ी व छल करके अपने झांसे में लेते हैं और लाखों रुपये ऐंठ लेते हैं। बाद में कूटरचित दस्तावेज तैयार करके नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दे देते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी।

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