उ.प्र. सूचना का अधिकार नियमावली 2015 लागू ; सूचना आवेदक के ई-मेल या मोबालईल फोन नम्बर पर एसएमएस के जरिये दी जाएगी

              प्रदेश में उ.प्र. सूचना का अधिकार नियमावली 2015 को लागू कर दिया गया है। अब यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि मांगी गयी सूचना समय से न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में आरीटीआई आवेदक द्वारा दी गयी शिकायत को बकायदा रजिस्टर्ड किया जाएगा और इसकी सूचना उक्त आवेदक के ई-मेल या मोबालईल फोन नम्बर पर एसएमएस के जरिये दी जाएगी, जिसमें शिकायत की रजिस्टर्ड संख्या का भी उल्लेख होगा।
               तय प्रारूप पर देना होगा आवेदन: इसके साथ ही इस नियमावली में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने, समय से सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाए जाने, किसी अन्य लोक प्राधिकरण को आरटीआई आवेदक की शिकायत स्थानांतरित किए जाने आदि के प्रारूप भी तय कर दिये गए है।
               यह जानकारी इंदिरा भवन स्थित राज्य सूचना आयोग मुख्यालय में आहूत प्रेसवार्ता में मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने दी।
               अर्थदण्ड की होगी पूरी वसूली: साथ ही अभी तक लापरवाह जनसूचना अधिकारियों पर अर्थदण्ड तो लगता था मगर यह अर्थदण्ड वसूल हुआ कि नहीं इसकी कोई जानकारी आयोग को नहीं हो पाती थी।    
               नियमावाली में यह प्रावधान कर दिया गया है कि जनसूचना अधिकारी पर लगाया गया अर्थदण्ड हर हाल में वसूल किया जाएगा। इसके लिए सम्बंधित राज्य सूचना आयुक्त अर्थदण्ड वसूल करने के तरीके और उसके निर्धारित समय सीमा का निर्धारण करेंगे।

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