उ.प्र. सूचना का अधिकार नियमावली 2015 लागू ; सूचना आवेदक के ई-मेल या मोबालईल फोन नम्बर पर एसएमएस के जरिये दी जाएगी

              प्रदेश में उ.प्र. सूचना का अधिकार नियमावली 2015 को लागू कर दिया गया है। अब यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि मांगी गयी सूचना समय से न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में आरीटीआई आवेदक द्वारा दी गयी शिकायत को बकायदा रजिस्टर्ड किया जाएगा और इसकी सूचना उक्त आवेदक के ई-मेल या मोबालईल फोन नम्बर पर एसएमएस के जरिये दी जाएगी, जिसमें शिकायत की रजिस्टर्ड संख्या का भी उल्लेख होगा।
               तय प्रारूप पर देना होगा आवेदन: इसके साथ ही इस नियमावली में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने, समय से सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाए जाने, किसी अन्य लोक प्राधिकरण को आरटीआई आवेदक की शिकायत स्थानांतरित किए जाने आदि के प्रारूप भी तय कर दिये गए है।
               यह जानकारी इंदिरा भवन स्थित राज्य सूचना आयोग मुख्यालय में आहूत प्रेसवार्ता में मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने दी।
               अर्थदण्ड की होगी पूरी वसूली: साथ ही अभी तक लापरवाह जनसूचना अधिकारियों पर अर्थदण्ड तो लगता था मगर यह अर्थदण्ड वसूल हुआ कि नहीं इसकी कोई जानकारी आयोग को नहीं हो पाती थी।    
               नियमावाली में यह प्रावधान कर दिया गया है कि जनसूचना अधिकारी पर लगाया गया अर्थदण्ड हर हाल में वसूल किया जाएगा। इसके लिए सम्बंधित राज्य सूचना आयुक्त अर्थदण्ड वसूल करने के तरीके और उसके निर्धारित समय सीमा का निर्धारण करेंगे।

Keyword ; penalty,rte2015,upgovt

Comments

Popular posts from this blog

IIGM, JRF की 15 वैकेंसी नवी मुंबई में

Recruitment to the post of Technician 'B' (Civil), Technician 'B' (Electrical) and Junior Hindi Translator

उत्तर प्रदेश डाक सर्कल ग्रामीण डाक सेवक का परिणाम जारी, यहाँ करें चेक

ऐक्सिस प्राइवेट बैंक (Axis Bank) में 1643 CSO, Manager & Others पदों की भर्तियां, 15 अगस्त 2020 तक करें आवेदन

आर्मी पब्लिक स्कूल, बरेली में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य पदों के लिए भर्तियां, करें आवेदन 30 जून 2020 तक

ओपीएससी कटक में चिकित्सा अधिकारी (सहायक सर्जन) के 372 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में 500 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती : 6 सितम्बर तक करें आवेदन

बागवानी निदेशालय में फार्म मैनेजर, टेक फैसिलिटेटर और अन्य पदों पर भर्तियाँ, 4 जुलाई 2020 तक करें आवेदन

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड : नए अधिनियम से शिक्षकों के खिलाफ मनमानी की छूट, धारा 21 में छेड़छाड़ का विरोध