शिक्षामित्रों के मसले पर मंथन शुरू ; शासन को मिली हाई कोर्ट के आदेश की प्रति 

              शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश की प्रति शुक्रवार देर शाम प्राप्त हो गई। 91 पन्नों वाले इस विस्तृत फैसले की प्रति हासिल होने पर शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है।
               सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने शिक्षामित्रों के समायोजन के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए शनिवार को अपना फैसला लिखवाया था। पूर्ण पीठ ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराया था जिसके बाद से प्रदेश के लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्र आंदोलनरत हैं।
                    शिक्षामित्रों के अलावा राज्य सरकार को भी भी फैसले का बेसब्री से इंतजार था। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रति केंद्र सरकार को भी भेजी जाए। फैसले का अध्ययन करने के बाद केंद्र राज्य सरकार से इस मसले पर मशविरा करेगा और उसे इस बाबत सुझाव देगा।

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