68500 शिक्षक भर्ती मामला : कोर्ट से जांच की जिद पर लगा 25 हजार रुपये हर्जाना, पुनर्मूल्यांकन के बाद प्राप्त अंकों में कोई बदलाव नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों के लिए 68500
सहायक अध्यापकों की में उत्तर पुस्तिका की जांच में आरोप सही न पाए जाने के बावजूद कोर्ट को जांच के लिए जिद करने पर सख्त रुख अपनाते हुए याची पर 25 हजार रुपये हर्जाना लगाया है।
कोर्ट ने हर्जाने की रकम दो माह में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि हर्जाना जमा नहीं करने पर राजस्व की तरह वसूली की जाए।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने लक्ष्मी देवी की याचिका पर दिया है। 
याची को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 58 अंक मिले थे। पुनर्मूल्यांकन के बाद प्राप्त अंकों में कोई बदलाव नहीं आया। 
याची को स्कैन कॉपी दी गई तो उसने आरोप लगाया कि स्कैन कॉपी में हर पेज पर बारकोड अलग है। इस पर कोर्ट ने उत्तर पुस्तिका की मूल प्रति तलब की और महानिबंधक को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

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जांच में बार कोड हर पेज पर समान पाया गया। इस रिपोर्ट के बाद याची ने कोर्ट से कॉपी की जांच करने का अनुरोघ किया। इस पर कोर्ट ने हर्जाने के साथ याचिका खारिज कर दी।

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