NIOS DELEd कोर्स : 18 माह के डीएलएड कोर्स का मामला एनसीटीई पहुंचा
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बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एनआईओएस से 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (डीईएलएड) कोर्स की मान्यता को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), नई दिल्ली के अध्यक्ष को पत्र लिखा है।
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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने एनसीटीई चेयरमैन को माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले में दायर वाद पर दिये गये आदेश की जानकारी अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजी है। साथ ही पूछा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध एनसीटीई द्वारा कोई अपील दायर की जा रही है या नहीं, इसके बारे में सूचित करने की कृपा करें।
विदित हो कि 22 जनवरी को पटना हाईकोर्ट ने 18 माह की डीएलएड डिग्री लेने वालों को शिक्षक नियोजन में शामिल करने का आदेश दिया था। इसके लिए उसने शिक्षा विभाग को 30 दिनों का समय दिया था।
इस वाद में एनसीटीई भी एक प्रतिवादी है और उसके द्वारा कोर्ट में पक्ष भी रखा गया था।
बिहार में एनआईओएस से 18 माह का सेवाकालीन डीएलएड प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या करीब 2.63 लाख है और इनमें 2 लाख निजी विद्यालयों के शिक्षक हैं।
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माना जा रहा है कि अब एनसीटीई के जवाब के बाद ही शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।इस वाद में एनसीटीई भी एक प्रतिवादी है और उसके द्वारा कोर्ट में पक्ष भी रखा गया था।
बिहार में एनआईओएस से 18 माह का सेवाकालीन डीएलएड प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या करीब 2.63 लाख है और इनमें 2 लाख निजी विद्यालयों के शिक्षक हैं।
गौरतलब हो कि पिछले साल भी शिक्षा विभाग ने एनसीटीई से 18 माह के डीएलएड डिग्रीधारियों को शिक्षक नियोजन में शामिल होने अथवा नहीं होने को लेकर मार्गदर्शन मांगा था।
एनसीटीई के स्पष्टीकरण और शिक्षा विभाग के इसी निर्देश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था।
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श्री महाजन ने एनसीटीई को भेजे पत्र में पुराने मार्गदर्शक का भी जिक्र किया था, जिसमें नियुक्ति में 2010 और 2011 की अधिसूचनाओं पर दृढ़ रहने का सुझाव एनसीटीई ने दिया था। उसके अनुपालन में शिक्षा विभाग ने 11 सितम्बर 2019 को अनुवर्ती निर्देश जारी कर कहा था कि अगले नियोजन में 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य नहीं होगी।एनसीटीई के स्पष्टीकरण और शिक्षा विभाग के इसी निर्देश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था।
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